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छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग कौनसे है? विस्तार से जाने।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग विभाग के अंतर्गत कितने विभाग और योजना है आज हम डिटेल मर जानेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार-बार पुच्छर जाते हैं।



छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग कौनसे है? विस्तार से जाने।



हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आप सभी का current day affair में स्वागत है।



 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग विस्तार से।


आइये दोस्तो हम एक-एक करकर सभी विभाग को जानते है-


संजीवनी कोष : (छत्तीसगढ़ में)


• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु स्थापना। (ICG PSC LADPO ) 2013)


30 प्रकार के सूचिगत बीमारी के ईलाज हेतु अधिकत्म 1.50 लाख रु 


• सिर के चोट एवं गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 2 से 3 लाख रू  ।



स्पर्श : 


• उद्देश्य - कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु । 

• यह अभियान वर्ष 2015 के लिए अगस्त माह से अक्टूबर ( 3 माह ) की अवधि तक चलाया गया ।( CG PSC ( AP ) 2016 )



दिव्यांगजनों के लिए " निरामया " बीमा योजना - 


• राज्यपाल बलरामदास टंडन और मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने दिव्यांगजनों के लिए राज्य में निरामया बीमा योजना की शुरूआत किया । भारत सरकार के सहयोग और छ.ग. के प्रयास से प्रारंभ इस योजना के तहत् दिव्यांगजनों के लिए बहुविकलांगता से पीडित दिव्यागजनों का एक एक लाख रूपये का बीमा किया जायेगा । - 



मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना - (cg में)


• प्रारंभ - 15 जुलाई 2008 CG PSC ( ASO & BL ) 2010 )

• 0-15 वर्ष तक के हृदय रोग से पीडित बच्चों को।



मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना : (cg में)।


• शुभारंभ 21 अक्टूबर 2012 ICG PSC ( Sci.pl ) 20171CG PSC ( ADPO ) 2017 

• राशि 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिये । . इसके साथ बायोमैट्रिक्स युक्त स्मार्टकार्ड प्रदान किया जाता है ।



आयुष्मान भारत (छत्तीसगढ़ में)


• शुभारंभ 14 अप्रैल 2018 , वीजापुर ( छत्तीसगढ़ ) 

• विशेष इसके अंतर्गत 50 करोड़ लोगों की 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा । ICGPSC ( AG - 3 ) 2018 ] ।




छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट।




छत्तीसगढ़ में सामाजिक सहायता योजना कितने है?


Cg के सामाजिक सहायता योजना को विस्तार से देखेंगे कि कितने प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक सहायता योजना चल रही है और उन्हें कब लागू किया गया था और कितने लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए।



छत्तीसगढ़ में सामाजिक सहायता योजना।


1.  सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-


• 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 350 रू मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है । 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो , को पेंशन की पात्रता है।


2 . इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना :-


• 1 अक्टूबर 1995 


• योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू 350.00 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक 650.00 प्रतिमाह । उक्त पेंशन राशियों में राशि रू 150.00 राज्यांश सम्मिलित है। 


राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : - 


• योजनान्तर्गत गरीबी रेखा नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रू दिये जाते हैं । 


सुखद सहारा योजना :- 


• उद्देश्य - विधवा / परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है । 


• राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रूपये 350 / - प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है ।


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :- 


• प्रारंभ - फरवरी 2009 से प्रभावशील 

• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रू . 350.00 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान 50 / राज्यांश सम्मिलित है । 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना : -


• फरवरी 2009 से प्रभावशील है । 

• परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रूपये 500 / - प्रतिमाह पेंशन रूपये 200 / - राज्यांश सम्मिलित । 


निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : - 


• निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष के निःशुक्त पुरूष जो आयकर 50.000 / - तथा दोनों ( वर - वधू ) के निःशक्तः होने पर राशि रूपये 1,00,00 / - की सहायता राशि दी जाती है । 250-251 )।


निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना : -


• निःशक्त प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग। 

• रूपये 20,000 / - एकमुश्त रूपये 30,000 / - एकमुश्त ।

• रूपये 50,000 / - एकमुश्त ।


छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना - 


योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से - सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना - रूपये 1.00 लाख प्रदान की जाती है । छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर रूपये 0.10 लाख एवं मुख्य परीक्षा में सफल होने पर 0.20 लाख प्रदान की जाती है।यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की गई है ।







धन्यवाद।




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